ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी की वैधता 31 मार्च, 2021 तक बढ़ा दी गई है
नई दिल्ली: कोरोना महामारी के कारण, केंद्र सरकार ने वाहनों से संबंधित नियमों में लोगों को राहत देने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि 1 फरवरी, 2020 को समाप्त होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज अब 31 मार्च, 2021 तक वैध माने जाएंगे। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने इसकी वैधता बढ़ाने का फैसला किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे दस्तावेज 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले थे।
यह चौथी बार है जब सरकार ने इसकी वैधता बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना के कारण, देश में वाहन संबंधी दस्तावेजों की अंतिम तिथि को कई बार बढ़ाया गया है। इससे पहले, सरकार ने अगस्त में कहा था कि ऐसे सभी दस्तावेज 31 दिसंबर तक मान्य होंगे। कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने कुछ और राहत के लिए सरकार से अपील की थी। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसे वाहनों को कुछ और राहत दी जानी चाहिए जो अभी सड़कों पर नहीं हैं। इनमें स्कूल बस चालक भी शामिल हैं।